बिहार में इन टीचरों को एक साल नहीं होगा ट्रांसफर

पटना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिन शिक्षकों ने हाल ही में जारी तबादला आदेशों के तहत नए विद्यालय में योगदान नहीं किया है, उन्हें अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण का मौका नहीं मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्रीमती साहिला ने शनिवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया।

34 हजार से अधिक शिक्षकों का हुआ तबादला

शिक्षा विभाग ने इस वर्ष प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के कुल 34,441 शिक्षकों का स्थानांतरण किया है। विभाग को कुल 45,885 तबादला आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से अधिकतर शिक्षकों ने अपने वर्तमान विद्यालय से दूरी, पारिवारिक परिस्थिति एवं अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था। हालांकि, छात्र-शिक्षक अनुपात के असंतुलन को देखते हुए करीब 11,000 शिक्षकों के आवेदन खारिज कर दिए गए।

30 जून है आखिरी तारीख

स्थानांतरित शिक्षकों को 30 जून 2025 तक यह तय करना होगा कि वे नए विद्यालय में योगदान देंगे या नहीं। यदि कोई शिक्षक 30 जून तक न तो योगदान करता है और न ही अस्वीकृति की घोषणा करता है, तो उसका तबादला 1 जुलाई से स्वतः रद्द मान लिया जाएगा।

एक साल की पाबंदी

आपको बता दें की जो शिक्षक स्थानांतरण अस्वीकार करते हैं, उन्हें अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य तबादला प्रक्रिया में अनुशासन बनाए रखना और शिक्षकों की गंभीरता सुनिश्चित करना है।

0 comments:

Post a Comment