क्या है नया आदेश?
प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन शिक्षकों का हाल ही में तबादला किया गया है, उन्हें 30 जून 2025 तक अपने नए स्कूल में योगदान देना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षक इस तारीख तक योगदान नहीं करता है, तो उनका ट्रांसफर 1 जुलाई 2025 को स्वतः रद्द माना जाएगा।
योगदान देने की प्रक्रिया
ट्रांसफर के बाद शिक्षक को "शिक्षा ई-कोष" पोर्टल से अपना योगदान-पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद: स्वयं हस्ताक्षर कर उसे नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराना होगा। यदि शिक्षक अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश या अन्य वैध कारणों से अनुपस्थित हैं, तो वे उस योगदान-पत्र पर हस्ताक्षर कर स्कैन कॉपी ईमेल या अन्य माध्यमों से विद्यालय को भेज सकते हैं।
कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई
शिक्षा विभाग का यह फैसला उन शिक्षकों के लिए चेतावनी है, जो तबादले के बावजूद योगदान देने में लापरवाही बरतते हैं। इस आदेश के अनुसार: योगदान न करने पर ट्रांसफर स्वतः रद्द हो जाएगा। ऐसा करने वाले शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ट्रांसफर के लिए पात्र नहीं होंगे।
इस फैसले के पीछे क्या है कारण?
इस सख्ती के पीछे विभाग की मंशा स्पष्ट है— शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अकसर देखा जाता है कि शिक्षक तबादला तो करवा लेते हैं, लेकिन मनपसंद जगह नहीं मिलने पर योगदान नहीं करते, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और असंतुलन की स्थिति बन जाती है।
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