केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 1 दिसंबर से ये 3 नए बदलाव लागू

नई दिल्ली। देश में 30 नवंबर के बाद कई नियमों में बदलाव लागू होंगे, जिनका असर सीधे आम नागरिकों पर पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम उपभोक्ताओं और पेंशनधारकों तक, हर वर्ग के लोगों के लिए महीना खत्म होने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाना अनिवार्य हो गया है। इन बदलावों की जानकारी समय रहते न हो तो असुविधा और आर्थिक नुकसान दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

1 .यूनिफाइड पेंशन स्कीम: 

सबसे पहले बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी UPS की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह स्कीम एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि जो भी कर्मचारी UPS का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक अपनी पसंद दर्ज करानी होगी। यह स्कीम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से अलग है।

2 .आयकर में बदलाव: 

दूसरा बड़ा क्षेत्र है आयकर से संबंधित औपचारिकताएँ, जिन्हें भी 30 नवंबर तक पूरा करना जरूरी है। अक्टूबर में कटे TDS से जुड़ी कई रिपोर्टें और स्टेटमेंट्स इसी तारीख तक जमा होने हैं। सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S से जुड़े लेन-देन की जानकारी आयकर विभाग को इस महीने के अंत से पहले उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन से जुड़े करदाताओं के लिए सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख भी यही है।

3 .लाइफ सर्टिफिकेट: 

पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाइफ सर्टिफिकेट, यानी जीवन प्रमाण पत्र, 30 नवंबर तक जमा कराना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र पेंशन की निरंतरता के लिए जरूरी है, और इसके न जमा होने पर अगले महीने से पेंशन भुगतान रुक सकता है। जिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल-फिर कर बैंक जाना संभव नहीं है, वे डिजिटल जीवन प्रमाण प्रणाली का उपयोग करके घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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