बिहार में 'शिक्षकों' के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, नई गाइडलाइन जारी

पटना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुरक्षित और आवश्यकता आधारित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। विभाग ने जिले आवंटित किए जाने के बाद अब प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका जारी कर दी है। राज्य के सभी जिलों को इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

दो चरणों में कुल 27,171 शिक्षकों को मिला नया जिला

अंतर जिला स्थानांतरण के पहले चरण में 41,684 आवेदनों को प्राप्त हुआ था, जिसमें से 24,732 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया। हालांकि कई विषयों में उपयुक्त रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण हजारों शिक्षकों को विकल्प के अनुसार जिला नहीं मिल पाया। इसके बाद विभाग ने पुनः जिले के विकल्प लिए, जिसके आधार पर दूसरे चरण में 2,439 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया। इस तरह दोनों चरणों में कुल 27,171 शिक्षकों को नए जिले आवंटित कर दिए गए हैं।

अब ऑनलाइन मोड में प्रखंड चयन की प्रक्रिया

जिन शिक्षकों को नया जिला मिला है, उनके लिए अगला चरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों से पाँच प्रखंडों के विकल्प लिए जाएंगे। विभाग ने शिक्षकों को सलाह दी है कि वे अपने विषयवार रिक्त पदों को देखने के बाद ही प्राथमिकता के अनुसार प्रखंड चुनें। उधर, जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों को इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन की तैयारी शुरू करने का निर्देश दे दिया है।

स्थापना समिति करेगी प्रखंड आवंटन

प्रखंड आवंटन की पूरी प्रक्रिया जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। यह समिति सॉफ्टवेयर की मदद से प्रखंडवार, कक्षावार, विषयवार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शिक्षक का प्रखंड निर्धारित करेगी। यह चरण 10 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई शिक्षक पाँच प्रखंडों का विकल्प नहीं देगा, तो उसका जिला आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में शिक्षक को उसी पूर्व जिले और विद्यालय में पदस्थापित माना जाएगा, जहाँ वे पहले कार्यरत थे।

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