क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से UPS नाम की एक नई वैकल्पिक पेंशन योजना लागू की है। यह योजना NPS के ढांचे के अंदर काम करती है, लेकिन इसमें बाजार जोखिम का कोई दबाव नहीं होता। UPS के तहत कम से कम 25 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी का लाभ, और अन्य सुरक्षा लाभ भी शामिल हैं।
यूपीएस क्यों है खास?
1. गारंटीड और स्थिर पेंशन: NPS जहां बाजार पर आधारित है, वहीं UPS पूरी तरह सुरक्षित पेंशन देता है। महंगाई के अनुरूप पेंशन में संशोधन की भी व्यवस्था है।
2. लचीलापन: यदि कोई कर्मचारी बाद में UPS से वापस NPS में लौटना चाहे, तो यह विकल्प भी खुला रहेगा। यानी पेंशन चुनने में कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है।
3. अतिरिक्त लाभ: UPS के तहत बेहतर टैक्स छूट, इस्तीफा देने पर सुरक्षा लाभ, और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति में भी विशेष प्रावधान उपलब्ध हैं।
कैसे करें UPS के लिए आवेदन?
सरकार ने UPS से जुड़ने के लिए दो आसान रास्ते दिए हैं:
1. ऑनलाइन आवेदन: कर्मचारी CRA (Central Recordkeeping Agency) प्रणाली के जरिए ऑनलाइन UPS का विकल्प चुन सकते हैं।
2. ऑफलाइन आवेदन: इच्छुक कर्मचारी अपने संबंधित नोडल ऑफिस में आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। सभी नोडल ऑफिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन समय सीमा के अंदर निपटाएं।
यह क्यों है अंतिम मौका?
वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद UPS का विकल्प बंद कर दिया जाएगा। कर्मचारियों से कहा गया है कि वे अपनी दीर्घकालिक पेंशन ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को परखकर समय रहते निर्णय लें। सरकार का मानना है कि यह विंडो कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना को लेकर अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्प चुनने का अवसर देती है।

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