केंद्रीय कर्मचारी ध्यान दें! 30 नवंबर है अंतिम तिथि

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी सूचना है: यदि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल होना चाहते हैं, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। पात्र सरकारी कर्मचारी इस तिथि तक अपने नोडल ऑफिसर के माध्यम से सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) सिस्टम या भौतिक फॉर्म के जरिए यूपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी हैं।

यूपीएस के अंतर्गत कई लाभ हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

स्विच विकल्प: एनपीएस से यूपीएस और आवश्यकता पड़ने पर वापस एनपीएस में जाने की सुविधा।

टैक्स में छूट: पेंशन योगदान पर कर लाभ।

त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ: सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी वित्तीय सुरक्षा।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि नोडल कार्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका लाभ लेने के लिए फटाफट आवेदन को पूरा करें।

यूपीएस के फायदे और पेंशन लाभ

यूपीएस के तहत पर्याप्त सेवा वाले कर्मचारी अपने औसत मूल वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना पात्र कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी देती है। इसके अलावा, सब्सक्राइबर्स कुछ विशेष परिस्थितियों में सीमित आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।

सीआरए सिस्टम नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का केंद्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो सभी पेंशन खातों का प्रबंधन करता है और प्रत्येक सब्सक्राइबर को पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) प्रदान करता है। यह वेब-आधारित प्लेटफॉर्म पेंशन खातों के संचालन और ग्राहक सेवा के लिए भी मुख्य साधन है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए, पात्र कर्मचारियों को समय रहते आवेदन करना बेहद जरूरी है।

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