केंद्र सरकार का बड़ा आदेश, केंद्रीय कर्मचारियों लें फैसला!

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने के लिए 30 नवंबर 2025 तक अपना आवेदन जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद UPS योजना में शामिल होने का अवसर समाप्त हो जाएगा। सरकार की यह अंतिम तिथि इसलिए भी अहम है क्योंकि लंबे समय से कर्मचारियों और सरकार के बीच पेंशन योजना को लेकर असमंजस और विवाद चलता रहा है।

यूपीएस क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई वैकल्पिक पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। यह योजना NPS के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं रहता।

UPS के तहत कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी के जीवनसाथी को भी पेंशन और ग्रेच्युटी का प्रावधान होगा। यह योजना दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन सुनिश्चित करती है।

कर्मचारी कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इच्छुक कर्मचारी UPS से जुड़ने के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं—

ऑनलाइन आवेदन: कर्मचारी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के सिस्टम के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन: कर्मचारी संबंधित नोडल ऑफिस में भरे हुए फॉर्म जमा करके UPS विकल्प के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सरकार ने सभी नोडल ऑफिस को निर्देश दिए हैं कि वे प्राप्त आवेदनों को समय पर और तय प्रक्रिया के अनुसार निपटाएँ।

कर्मचारियों के लिए अंतिम विंडो

वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि यह अंतिम अवसर है जिसमें वे अपनी दीर्घकालिक पेंशन प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सही निर्णय ले सकते हैं। UPS योजना में शामिल होने से कर्मचारियों को जीवन भर स्थिर पेंशन और अपने परिवार की सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।

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