यूपी में "ग्राम प्रधान" के लिए बड़ा अपडेट, पढ़ें पूरी डिटेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी हलचल पहले ही शुरू हो गई है। संभावित उम्मीदवार अपने प्रचार-प्रसार और तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस बार ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी कितना खर्च कर सकते हैं।

प्रधान पद के लिए खर्च की सीमा

इस बार ग्राम प्रधान के उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

सामान्य वर्ग: नामांकन पत्र के लिए 600 रुपये और जमानत राशि के तौर पर 3,000 रुपये जमा करना होगा।

एससी-एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवार: नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये और जमानत राशि 1,500 रुपये होगी।

ग्राम पंचायत सदस्य के लिए खर्च की सीमा

ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं।

सामान्य वर्ग: नामांकन पत्र 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये।

एससी-एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवार: नामांकन पत्र 100 रुपये और जमानत राशि 400 रुपये।

क्या है खास इस बार

निर्वाचन आयोग ने यह नियम तय कर दिया है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। उम्मीदवार केवल तय सीमा तक ही प्रचार-प्रसार और खर्च कर सकेंगे। इससे चुनाव में अनुचित लाभ लेने की संभावना कम होगी।

चुनाव तारीखों की घोषणा होते ही उम्मीदवार अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। इस दौरान प्रत्याशियों को अपने खर्च और आवश्यक दस्तावेजों का ध्यान रखना होगा। यह नियम न केवल चुनावी अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा।

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