योजना के तहत क्या मिलेगा लाभ
इस योजना में पंजीकृत श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 85 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके अलावा 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह के खर्चों के लिए अलग रखे जाएंगे, जिसमें विवाह समारोह के दौरान भोजन और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। सामूहिक विवाह का आयोजन 12 अप्रैल को मंडल स्तर पर अलीगढ़ में किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, और पात्र श्रमिक आवेदन जमा करा सकते हैं।
पात्रता और शर्तें
योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:
श्रमिक का पंजीकरण श्रम विभाग में कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए।
विवाह की तिथि पर वधू की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
योजना का लाभ अधिकतम दो पुत्रियों तक ही लिया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
पात्रता के लिए आवेदन के साथ ये दस्तावेज जमा करने होंगे: श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र, वर-वधू के माता-पिता के आधार कार्ड, वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र, पूर्व में विवाह न होने का शपथ पत्र, किसी अन्य योजना में विवाह संबंधी लाभ न लेने का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की प्रति।

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