राज्य के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 31 मार्च तक जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इस व्यवस्था के लागू होने से पदोन्नति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और गड़बड़ी की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी।
मानव संपदा पोर्टल पर तैयार किया गया विशेष मॉड्यूल
कार्मिक विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने मानव संपदा पोर्टल पर विभागीय पदोन्नति समिति के लिए एक विशेष मॉड्यूल विकसित किया है। इस सिस्टम के जरिए पदोन्नति से जुड़ी अधिकांश जानकारियां स्वतः प्राप्त हो सकेंगी, जिससे प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित बनेगी।
हालांकि इसके लिए जरूरी है कि सभी कर्मचारियों का पूरा और सही डेटा पोर्टल पर दर्ज हो। विभागों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों का पंजीकरण, कैडर और पद स्तर, नियुक्ति की तारीख, पूर्व पदोन्नति का विवरण और विभागीय कार्रवाई से जुड़ी जानकारी समय पर अपडेट की जाए।
एसीआर से जुड़ी जानकारी भी होगी ऑनलाइन
नई व्यवस्था में कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR) से जुड़ी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो एसीआर पहले ऑफलाइन तैयार की गई हैं, उन्हें जरूरत के अनुसार पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं ऑनलाइन एसीआर अपने आप सिस्टम में शामिल होकर ब्रॉडशीट और स्कोर कार्ड का हिस्सा बन जाएंगी।
प्रत्येक विभाग में नियुक्त होगा डीपीसी कोऑर्डिनेटर
सरकार ने निर्देश दिया है कि हर विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया के संचालन के लिए एक अधिकारी को डीपीसी कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाएगा। यह अधिकारी पोर्टल पर लॉगिन करके वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
इसके तहत पात्रता सूची तैयार करना, ब्रॉडशीट बनाना और दस्तावेजों की जांच जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जाएंगी। जांच पूरी होने के बाद प्रस्ताव को अगले अधिकारी के पास भेजा जाएगा, जहां से उसे मंजूरी, अस्वीकृति या आगे भेजने का निर्णय लिया जा सकेगा।
अंतिम निर्णय भी पोर्टल पर ही होगा दर्ज
प्रक्रिया के अंतिम चरण में विभागीय पदोन्नति समिति पोर्टल पर ही कर्मचारियों के बारे में अपनी सिफारिश दर्ज करेगी। इसमें कर्मचारियों को योग्य, अयोग्य या स्थगित श्रेणी में रखा जा सकेगा। इसके बाद सिस्टम अपने आप बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर देगा।

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