आधार कार्ड की जन्म तिथि अब मान्य नहीं
समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बजाय अब आवेदकों को अपनी उम्र साबित करने के लिए अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
इन दस्तावेजों को माना जाएगा मान्य
सरकार के नए नियम के अनुसार अब परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को ही मान्य माना जाएगा। यानी आवेदकों को अपनी उम्र साबित करने के लिए इनमें से किसी एक दस्तावेज को आवेदन के साथ जमा करना होगा।
आवेदन पत्र पूरी तरह भरना होगा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय सभी कॉलम सही तरीके से भरना अनिवार्य होगा। अधूरी जानकारी देने पर आवेदन को अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य योजना में पारदर्शिता और सही पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना है।
पहले आधार को दी गई थी मान्यता
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में जारी आदेश के बाद 2018 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को भी आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन बाद में संबंधित प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया कि आधार कार्ड में लिखी जन्म तिथि हमेशा प्रमाणित नहीं होती, इसलिए इसे आयु के आधिकारिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
बीपीएल कार्डधारकों के लिए भी नियम
सरकार ने यह भी कहा है कि बीपीएल कार्डधारकों को भी सक्षम अधिकारी से जारी आय प्रमाण पत्र देना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे।
जिलों को दिए गए पालन के निर्देश
शासन की ओर से जारी आदेश के बाद सभी जिलों को इस नए नियम को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत समाज कल्याण विभाग अब पेंशन आवेदन की जांच के दौरान इन नए मानकों को ध्यान में रखेगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य पेंशन योजना में पारदर्शिता बढ़ाना और सही पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना बताया जा रहा है।

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