60 दिनों के भीतर होगा आवेदन का निपटारा
सरकार के नए निर्देश के अनुसार, पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किए गए शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों का निपटारा अधिकतम 60 दिनों के अंदर करना होगा। इससे पहले कई मामलों में आवेदन लंबे समय तक लंबित रहते थे, जिससे जनप्रतिनिधियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया है।
पुलिस रिपोर्ट 30 दिनों में देनी होगी
शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन एक महत्वपूर्ण चरण होता है। गृह विभाग ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि जब भी किसी जनप्रतिनिधि के लाइसेंस आवेदन पर रिपोर्ट मांगी जाए, तो संबंधित थाना 30 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए। इससे पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और अनावश्यक देरी कम होगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद फैसला
यह निर्णय राज्य सरकार की उस घोषणा के अनुरूप लिया गया है जिसमें पंचायत और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को समयबद्ध तरीके से शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी जिला प्रशासन इस दिशा में जरूरी कदम उठाएं।
हर महीने होगी समीक्षा
सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था भी लागू की है। अब शस्त्र लाइसेंस से जुड़े आवेदनों की हर महीने समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को हर महीने की सात तारीख तक गृह विभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होगी।
जिलावार रिपोर्ट भी देनी होगी
रिपोर्ट में यह जानकारी देनी होगी कि जिले में कितने पंचायत प्रतिनिधियों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया, कितनी पुलिस रिपोर्ट भेजी गई, कितने आवेदन लंबित हैं और कितने मामलों का निपटारा हो चुका है। इसके लिए विभाग ने एक निर्धारित प्रारूप भी जारी किया है।
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
गृह विभाग की ओर से इससे पहले भी पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस आवेदनों को समय पर निपटाने के निर्देश दिए गए थे। पिछले वर्ष और इस वर्ष की शुरुआत में भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। अब नए निर्देश के जरिए इस प्रक्रिया को और अधिक सख्ती से लागू करने की कोशिश की जा रही है।
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