यूपी में ये नई सुविधाएं शुरू, वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों और मालिकों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से बचाना और प्रक्रिया को तेज व आसान बनाना है।

अब कई काम होंगे घर बैठे

नई व्यवस्था के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार, पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में ट्रांसफर करना और परमिट को अस्थायी रूप से निलंबित करना जैसे काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इससे वाहन मालिकों को लंबी कतारों और कागजी झंझट से राहत मिलेगी।

कैसे लागू हुआ नया सिस्टम?

राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल्स नियमों में संशोधन कर इन सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है। अब ये सुविधाएं Vahan Portal और Sarathi Portal के जरिए आसानी से ली जा सकेंगी।

ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार आसान

अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि जैसी गलतियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जैसे हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र। इससे पहले यह प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन अब इसे सरल बना दिया गया है।

पुराने वाहन का नंबर नए में ट्रांसफर

सरकार ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए वाहन मालिकों को यह सुविधा दी है कि वे अपने पुराने वाहन का नंबर नए वाहन में ट्रांसफर कर सकें। इसके लिए एक तय समय सीमा रखी गई है, जिसके भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

समय सीमा का रखना होगा ध्यान

यदि वाहन मालिक एक वर्ष के भीतर नंबर ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो वह नंबर स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना जरूरी है।

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