1 .म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा से बड़ी राहत
नई नीति के तहत अब राज्यकर्मी आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल आधार पर तबादला कर सकेंगे। यह सुविधा खासकर उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगी, जो पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणों से स्थान परिवर्तन चाहते हैं। इसमें चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है।
2 .परिवार और दिव्यांग कर्मचारियों को राहत
सरकार ने यह भी तय किया है कि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उन्हें एक ही जिले या शहर में तैनात करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को भी उनकी जरूरत के अनुसार स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी।
3 .सेवा अवधि के आधार पर तबादला व्यवस्था
नई नीति के अनुसार जो कर्मचारी एक जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनका तबादला किया जाएगा। समूह ‘क’ और ‘ख’ के लगभग 20 प्रतिशत तथा समूह ‘ग’ और ‘घ’ के लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारियों का स्थानांतरण इस व्यवस्था के तहत किया जाएगा।
4 .ऑनलाइन और मेरिट आधारित प्रणाली
समूह ‘ख’ और ‘ग’ के कर्मचारियों के लिए तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मेरिट आधारित ऑनलाइन सिस्टम अपनाया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और तेज होगी।
5 .आकांक्षी जिलों को विशेष प्राथमिकता
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आकांक्षी जिलों और विकास खंडों में तैनात कर्मचारियों को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उनके स्थान पर नया कर्मचारी कार्यभार नहीं संभाल लेता। इन क्षेत्रों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

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