किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
सरकार के नए निर्णय का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सरकारी सेवा मिली है। यानी यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई या वह स्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई, तो ऐसे मामलों में यह नियम लागू हो सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संबंधित परिवार ने 12 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया हो, लेकिन नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद मिली हो। ऐसे कर्मचारी अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुरानी पेंशन योजना चुनने के पात्र हो सकते हैं।
NPS लागू होने से छूट गया था OPS का लाभ
1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था (NPS) लागू कर दी थी। इसलिए जिन लोगों की नियुक्ति इसके बाद हुई, उन्हें स्वाभाविक रूप से NPS के तहत शामिल कर लिया गया, भले ही उनका आवेदन इससे पहले का क्यों न हो। इसी कारण कई अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारी OPS का लाभ नहीं ले पाए थे। अब सरकार ने इसी विसंगति को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
CSIR ने शुरू की प्रक्रिया
सरकार के निर्देशों के बाद CSIR ने 7 जुलाई 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर अपने सभी संस्थानों और प्रयोगशालाओं को पात्र कर्मचारियों को विकल्प देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे संबंधित कर्मचारियों को अब औपचारिक रूप से OPS चुनने का अवसर मिल सकेगा।
पहले भी मिला था एक मौका
मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया था, जिनकी नियमित भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हुई थी। लेकिन उस समय अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारी इस दायरे से बाहर रह गए थे। अब नए फैसले के जरिए उसी वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है।
क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन?
इस फैसले के बाद कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस आ जाएगी। फिलहाल ऐसा नहीं है। सरकार ने केवल एक विशेष श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को OPS का विकल्प देने की अनुमति दी है। इसलिए इसे पुरानी पेंशन योजना की सार्वभौमिक बहाली नहीं माना जा सकता।

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