केंद्र सरकार का फैसला, कर्मचारियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने अब केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं (Central Autonomous Bodies-CABs) में कार्यरत NPS कर्मचारियों को भी दो अतिरिक्त निवेश विकल्प उपलब्ध करा दिए हैं। इससे कर्मचारियों को अपनी आयु, जोखिम उठाने की क्षमता और भविष्य की जरूरतों के अनुसार पेंशन निवेश चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना का दायरा बढ़ाते हुए इन निवेश विकल्पों को CABs के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है। इससे पहले यह सुविधा केवल केंद्र सरकार के NPS कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी।

अब मिलेंगे निवेश के दो अतिरिक्त विकल्प

सरकार के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों को NPS में पहले से मौजूद विकल्पों के अलावा दो नए लाइफ साइकिल फंड चुनने का अवसर मिलेगा।

1. LC-75 हाई (Aggressive Life Cycle Fund):

यह उन कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है जो लंबी अवधि में अधिक रिटर्न की संभावना के लिए अपेक्षाकृत अधिक जोखिम लेने को तैयार हैं। इस विकल्प में शुरुआती वर्षों में इक्विटी में अधिकतम 75 प्रतिशत तक निवेश किया जा सकता है, जिससे लंबी अवधि में बेहतर ग्रोथ की संभावना बनती है।

2. बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड:

यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो जोखिम और स्थिरता के बीच संतुलन चाहते हैं। इसमें इक्विटी में अधिकतम 50 प्रतिशत तक निवेश होता है और 45 वर्ष की आयु के बाद इक्विटी का हिस्सा धीरे-धीरे कम किया जाता है, ताकि रिटायरमेंट के करीब निवेश अपेक्षाकृत सुरक्षित बना रहे।

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

इन नए विकल्पों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब कर्मचारी अपनी वित्तीय जरूरत, निवेश की सोच और रिटायरमेंट लक्ष्य के अनुसार फंड का चयन कर सकेंगे। जो कर्मचारी अधिक रिटर्न चाहते हैं, वे उच्च इक्विटी वाले विकल्प का चयन कर सकते हैं, जबकि कम जोखिम पसंद करने वाले संतुलित निवेश योजना अपना सकते हैं।

इसके अलावा, निवेश में लचीलापन बढ़ने से कर्मचारियों को अपने पेंशन कॉर्पस को बेहतर ढंग से तैयार करने का अवसर मिलेगा। यह कदम NPS को अधिक आकर्षक बनाने के साथ-साथ दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं (CABs) में कार्यरत हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सदस्य हैं। पहले जहां ये अतिरिक्त निवेश विकल्प केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित थे, अब CABs के पात्र कर्मचारियों को भी समान सुविधा मिलेगी।

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