यूपी परिवहन विभाग में 20% आरक्षण, अग्निवीरों के लिए 4 बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें भर्ती की कई परीक्षाओं से भी राहत मिलेगी। सरकार ने प्रवर्तन कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2022 में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू की है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट

नए नियमों के तहत सेना, नौसेना या वायु सेना में चार साल की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उनकी आयु निर्धारित करते समय अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को भी घटाया जाएगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त छूट मिलेगी।

लिखित और शारीरिक परीक्षा से राहत

पूर्व अग्निवीरों को प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा और अलग से आयोजित शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण से छूट देने का प्रावधान किया गया है। शारीरिक दक्षता के मामले में उनकी सैन्य सेवा के रिकॉर्ड को आधार बनाया जाएगा। इससे चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को दूसरी सरकारी नौकरी पाने में मदद मिल सकती है।

केवल यूपी के निवासी उठा सकेंगे लाभ

20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का फायदा उन्हीं पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे। यदि निर्धारित पात्रता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते या वे चिकित्सकीय परीक्षण में सफल नहीं हो पाते हैं, तो संबंधित खाली पद सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे।

शैक्षिक योग्यता और चयन वर्ष का नियम

सामान्य उम्मीदवारों के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं, पूर्व अग्निवीरों के लिए सेना, नौसेना या वायु सेना की ओर से मान्य 12वीं के समकक्ष शैक्षिक योग्यता स्वीकार की जाएगी। भर्ती वर्ष 2026-27 में चयन वर्ष की गणना के लिए 1 जुलाई को आधार बनाया जाएगा। इसके बाद के चयन वर्षों में 1 जनवरी को आधार माना जाएगा। समान भर्ती वर्ष में चुने गए पूर्व अग्निवीरों की वरिष्ठता सामान्य चयन प्रक्रिया से नियुक्त उम्मीदवारों के बाद रखी जाएगी।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का मानक

मौजूदा नियमों के अनुसार, पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 27 मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होती है। हालांकि, पूर्व अग्निवीरों को सैन्य सेवा अभिलेख के आधार पर अलग शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट दी जाएगी।

इस बदलाव से सैन्य सेवा पूरी कर चुके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए परिवहन विभाग में नौकरी पाने का रास्ता आसान हो सकता है। भर्ती के लिए आवेदन और चयन से जुड़ी तारीखों की जानकारी संबंधित आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में देखना जरूरी होगा।

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