यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत के फैसले के बाद प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर हलचल तेज होने की उम्मीद है।

चुनाव तक निवर्तमान प्रधान संभालेंगे जिम्मेदारी

मामले की सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने की। अदालत के निर्देश के मुताबिक, चुनाव संपन्न होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करते रहेंगे। इससे पंचायतों के नियमित कामकाज और विकास योजनाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी।

चुनाव की तैयारियों पर बढ़ेगी नजर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार और संबंधित चुनाव अधिकारियों के सामने निर्धारित समयसीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की चुनौती होगी। पंचायत चुनाव की तारीखों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अब आगे की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रहेगी।

मतदाता सूची में लाखों नाम जुड़े और हटाए गए

पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण में करीब 1.82 करोड़ नए नाम जोड़े गए, जबकि लगभग 1.42 करोड़ नाम हटाए गए। हटाए गए नामों में मृत, दूसरी जगह जा चुके और मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि वाले लोगों के नाम शामिल बताए गए हैं।

आपको बता दें की उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो सकती हैं। हालांकि, चुनाव की निश्चित तारीख और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

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