अब इस तरह मिलेगी सहायता
योजना के तहत कुल एक लाख रुपये की सहायता का प्रावधान बताया गया है। इसमें 64,000 रुपये सीधे दुल्हन के खाते में दिए जाएंगे। वहीं, उपहार सामग्री के लिए 21,000 रुपये और विवाह समारोह के आयोजन जैसे पंडाल, भोजन व टेंट आदि पर 15,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। पायल और बिछिया के लिए निर्धारित राशि को भी अब सीधे बैंक खाते में मिलने वाली रकम में शामिल किया गया है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। कन्या का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है।
योजना का लाभ पात्र SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को मिल सकता है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी इसमें शामिल किया गया है।
आवेदन से पहले जान लें जरूरी बात
योजना का लाभ पाने के लिए विवाह सरकार की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में होना आवश्यक है। इच्छुक परिवार आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और पात्रता की जानकारी संबंधित विभाग या आधिकारिक सरकारी पोर्टल से जरूर प्राप्त करें।

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