खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिलहाल विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को वही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है जो दिवंगत पेंशनर के आश्रितों के लिए स्वीकृत की गई है। अभी यहां की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन के रूप में महज 9 हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
लेकिन शासन ने अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन को संशोधित करते हुए उ.प्र. वेतन समिति 2016 के अनुसार पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस आदेश से राज्य के सभी जिलों में इन पेंशनधारकों के पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाएगी।
वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने आदेश जारी करते हुए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को इनके पेंशन का पुनरीक्षण करते हुए भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

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