यह फैसला ‘उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023’ के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य में डेयरी क्षेत्र में बड़े निवेश की उम्मीद की जा रही है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नीति में संशोधन से पूर्व ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त पूर्ण परियोजना प्रस्तावों पर अनुदान की कार्रवाई पुराने नियमों के अनुरूप ही की जाएगी।
कितनी मिलेगी सब्सिडी।
दुग्धशाला की स्थापना: लागत का 35% (अधिकतम ₹5 करोड़)
विस्तारीकरण परियोजनाएं: लागत का 35% (अधिकतम ₹2 करोड़)
पशु आहार/पोषण उत्पादन इकाई: लागत का 35% (अधिकतम ₹5 करोड़)
डेयरी प्लांट का आधुनिकीकरण: लागत का 35% (अधिकतम ₹2.5 करोड़)
सूक्ष्म उद्यमों को विशेष लाभ: मशीनरी लागत का 50% (अधिकतम ₹50 लाख)
क्वालिटी कंट्रोल उपकरण और ट्रेसेबिलिटी मशीनरी: लागत का 35% (अधिकतम ₹1 करोड़)
कोल्ड चेन व्यवस्था (रेफ्रिजरेटेड वैन, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्रॉली आदि): लागत का 35% (अधिकतम ₹1 करोड़)
महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन
नई नीति के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर 75 KVA तक की लागत पर 50% अनुदान दिया जाएगा। खास बात यह है कि यदि ये परियोजनाएं महिलाओं द्वारा स्थापित की जाती हैं, तो उन्हें 90% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
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