PF में देरी से प्रभावित हो रहे शिक्षक
EPFO की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों का PF अंशदान समय पर जमा नहीं हो रहा है। इसका सीधा असर शिक्षकों के भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभों पर पड़ रहा है, जो उनके नियोक्ता द्वारा समय पर राशि जमा किए जाने पर निर्भर करता है।
कानून के अनुसार 15 दिनों की समय-सीमा
EPF कानून के तहत, नियोक्ता को किसी भी वेतन माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर कर्मचारी का PF अंशदान जमा करना आवश्यक है। यदि इस समयसीमा का उल्लंघन होता है, तो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत विभाग पर क्षतिपूर्ति और ब्याज के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
EPFO की सख्त चेतावनी
इस बाबत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 द्वारा शिक्षा विभाग को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि PF अंशदान की देरी से न सिर्फ शिक्षकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि यह नियमों का उल्लंघन भी है। ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग को दंड का सामना करना पड़ सकता है।
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