क्या है नया फैसला?
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अब NPS के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी 2021 के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट ग्रैच्युटी और डेथ ग्रैच्युटी के पात्र होंगे। इसका मतलब यह है कि यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान सेवानिवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे या उसके परिजनों को 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा।
UPS क्या है और यह NPS से कैसे अलग है?
UPS (Unified Pension System) को केंद्र सरकार ने एक नई प्रणाली के रूप में पेश किया है, जो NPS के भीतर ही एक विकल्प के तौर पर उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य NPS और OPS दोनों की खूबियों को एकीकृत कर एक संतुलित और सुरक्षित पेंशन योजना प्रदान करना है।
NPS: यह एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों एक निश्चित योगदान करते हैं। इसका रिटर्न शेयर बाजार पर निर्भर करता है, जिससे इसमें उतार-चढ़ाव की संभावना होती है।
OPS: यह एक गारंटीड पेंशन स्कीम है, जिसमें सेवा के अंत में एक निश्चित राशि के आधार पर जीवनभर पेंशन मिलती है।
नई व्यवस्था के तहत अब UPS के माध्यम से कर्मचारियों को एक ऐसी योजना का विकल्प मिलेगा, जिसमें उन्हें NPS की पारदर्शिता और आधुनिकता के साथ-साथ OPS की गारंटीड ग्रैच्युटी और सुरक्षा का भी लाभ मिलेगा। इससे उन्हें काफी फायदा होगा।
कौन होगा पात्र?
यह नया प्रावधान सभी NPS कर्मचारियों पर लागू होगा, और खासकर उन कर्मचारियों पर जो 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में नियुक्त होंगे। उन्हें नियुक्ति के समय NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही सेवा के दौरान मृत्यु, विकलांगता या डिसमिसल जैसी स्थितियों में कर्मचारी या उनके परिजन OPS जैसे लाभ चुनने का भी विकल्प रख सकेंगे।
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