नई नीति के तहत किसान केवल 10% लागत का भुगतान करेंगे, जबकि बाकी पूरा खर्च राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहन करेगी। सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था खेती की लागत कम करने के साथ-साथ किसानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी।
“प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” से मिलेगा लाभ
सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) की तर्ज पर तैयार किया है और इसका नाम है प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना। यह योजना 24 जनवरी 2025 से पूरे राज्य में लागू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि विशेष लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिन्हें अक्सर बिजली कटौती या महंगे डीजल के कारण समय पर सिंचाई नहीं मिल पाती।
3 HP से 10 HP तक के पंप उपलब्ध कराए जाएंगे
योजना के तहत किसानों को 3 हॉर्सपावर (HP) से 10 HP तक की क्षमता वाले सोलर पंप उपलब्ध होंगे। पंप की कीमत का 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी। उदाहरण के लिए: यदि किसी पंप की कीमत ₹2 लाख है, तो किसान को केवल ₹20,000 देने होंगे। शेष ₹1,80,000 सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। पंप स्थापित होने के बाद किसानों को न तो बिजली कटौती की चिंता रहेगी, न ही डीजल पर खर्च होने वाले हजारों रुपये की।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने स्थानीय कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के बाद पात्र किसानों को सब्सिडी और उपकरण समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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