यूपी में 'बिजली उपभोक्ताओं' को 1 बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ऐसे उपभोक्ता भी बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस-वन टाइम सेटलमेंट) का फायदा उठा सकेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक एक भी बिल जमा नहीं किया था, लेकिन 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2025 के बीच पहली बार कुछ न कुछ भुगतान कर दिया है।

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री के अनुसार, क्षेत्रीय दौरे के दौरान उन्हें बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि वे समय पर बिल जमा न कर पाने के कारण ओटीएस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है।

11 दिसंबर से शुरू होगा पंजीकरण

जो उपभोक्ता इस अतिरिक्त राहत का फायदा लेना चाहते हैं, वे 11 दिसंबर से ओटीएस योजना में अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इससे उन घरेलू और छोटे व्यापारी वर्ग को खासतौर पर फायदा मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बिजली बिल बकाया बढ़ गया था।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?

नवीन प्रावधानों के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इन श्रेणियों में आने वाले उपभोक्ताओं को बिल माफ़ी, सरचार्ज में छूट और आसान किस्तों का विकल्प मिलेगा, जिससे उनके ऊपर से आर्थिक बोझ काफी हद तक घटेगा।

सरकार की मंशा-उपभोक्ता अनुकूल

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ बिजली व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि समय पर बिल जमा न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को पुनः मुख्यधारा में लाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी था।

बिजली उपभोक्ताओं में बढ़ी उम्मीदें

इस फैसले के बाद राज्य के लाखों उपभोक्ताओं में खुशी का माहौल है। जिन लोगों को अब तक लगता था कि वे ओटीएस योजना के योग्य नहीं रह गए हैं, उन्हें अब नया अवसर मिल गया है। उम्मीद है कि इससे उपभोक्ता भारी जुर्माने से बचेंगे और बिजली कंपनियों की रिकवरी भी बेहतर होगी।

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