इस योजना के तहत किसानों को प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे न केवल फसल की सुरक्षित ढुलाई और भंडारण सुनिश्चित होगा, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। योजना का मुख्य लाभ उन किसानों को मिलेगा जो फसल कटाई के बाद भंडारण और परिवहन में होने वाले नुकसान से जूझते हैं।
8 जिलों में किसानों को लाभ
योजना के तहत सब्सिडी सभी 38 जिलों के फल और सब्ज़ी उत्पादक किसानों को उपलब्ध होगी, जबकि केला उत्पादक किसानों के लिए फ्रूट ट्रैप बैग विशेष रूप से प्रदान किए जाएंगे। इससे केले में कीटों और अन्य नुकसान से होने वाली क्षति में कमी आएगी।
सरकार ने प्रत्येक उपकरण की इकाई लागत और सब्सिडी दर भी तय कर दी है: प्लास्टिक क्रेट: ₹400 (80% सब्सिडी), लेनो बैग: ₹20 (80% सब्सिडी), फ्रूट ट्रैप बैग: ₹30 (50% सब्सिडी), सब्सिडी की राशि पहले से मंजूर दर और वर्ष की ई-निविदा दर में से न्यूनतम कीमत पर लागू होगी।
योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो: बिहार के स्थायी निवासी हों, कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत हों, और पिछले तीन वर्षों में इस योजना का लाभ न लिया हो। किसान इस योजना के लिए DBT कृषि पोर्टल या ‘बिहार कृषि ऐप’ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के दौरान निम्न दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है: भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र, पिछले दो वर्षों की अपडेटेड भू-राजस्व रसीद, ऑनलाइन रसीद / वंशावली / एकरारनामा (निर्धारित प्रारूप), पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
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