पात्रता के नियम हुए सरल
नई व्यवस्था के अनुसार अब 5 वर्ष से अधिक आयु के वे दिव्यांग व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, इस योजना के अंतर्गत निशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह सीमा 44 प्रतिशत निर्धारित थी, जिससे कई जरूरतमंद लाभ से वंचित रह जाते थे। इसके अलावा आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम होना आवश्यक है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें दिव्यांगता प्रमाणपत्र या यूडीआईडी कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र तथा पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा पात्रता की जांच की जाएगी।
दिव्यांगता के अनुसार आधुनिक सहायक उपकरण
1 .श्रवण बाधितों को डिजिटल हियरिंग एड दिए जाएंगे।
2 .कुष्ठ निवारित व्यक्तियों को दैनिक जीवन में सहायक किट दी जाएगी।
3 .दृष्टिबाधितों के लिए स्मार्ट केन, स्क्रीन रीडर युक्त स्मार्टफोन, ब्रेल किट, डेजी प्लेयर और स्कैनिंग-रीडिंग डिवाइस जैसी सुविधाएं होंगी।
4 .गतिशीलता से संबंधित दिव्यांगता में इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, फोल्डेबल वाकर, एडजस्टेबल वॉकिंग स्टिक, आर्थोसिस और प्रोस्थेसिस उपलब्ध कराए जाएंगे।
5 .सेरेब्रल पाल्सी, आटिज्म, डाउन सिंड्रोम, बौद्धिक व विशिष्ट अधिगम अक्षमता से पीड़ितों के लिए विशेष चेयर, टीचिंग-लर्निंग मैटेरियल किट और एमएसआईईडी किट प्रदान की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक लाभार्थी फिलहाल प्रखंड कार्यालय, बुनियाद केंद्र या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि जल्द ही ऑनलाइन आवेदन के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी।

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