केंद्र सरकार की नई पहल, इन लोगों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पुराने बैंक खातों, बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कर भूल गए हैं या किसी कारणवश क्लेम नहीं कर पाए, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है और अब आप आसानी से अपने पैसे वापस ले सकते हैं।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि बैंक, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड में पड़े लगभग 73,000 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि को लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। इसमें डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, आसान क्लेम प्रक्रिया और जागरूकता अभियान शामिल हैं।

दरअसल सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान चलाया। इसके तहत फरवरी 2026 तक लगभग 23 लाख दावों से जुड़े 5,777 करोड़ रुपये लोगों को वापस किए जा चुके हैं।

बैंक खातों में पड़े सबसे ज्यादा पैसे

सरकारी बैंकों में अकेले 60,500 करोड़ रुपये की राशि बिना दावे के पड़ी है। जनवरी 2026 के अंत तक सरकारी बैंकों ने 60,518 करोड़ रुपये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर किए हैं।

बीमा और म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड राशि

बीमा कंपनियों में लगभग 8,974 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड में 3,749 करोड़ रुपये की राशि बिना दावे के पड़ी है। इन पैसों को जल्द ही उनके हकदारों तक पहुँचाने के लिए IRDAI और SEBI ने प्रक्रिया को आसान बनाया है।

मृतक खाताधारकों के पैसे पर भी मिलेगा लाभ

RBI ने मृत ग्राहकों के खातों के निपटान के लिए नए नियम जारी किए हैं। अक्टूबर 2025 से एक प्रोत्साहन योजना भी लागू हुई, जिसके तहत सफल क्लेम सेटलमेंट पर 5 से 7.5 प्रतिशत तक इंसेंटिव मिलेगा।

आपको बता दें की बीमा और म्यूचुअल फंड के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे बीमा भरोसा और मित्र शुरू किए गए हैं। जबकि 5 लाख रुपये तक के म्यूचुअल फंड क्लेम के लिए कम दस्तावेज मांगे जाएंगे और प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से तेजी से पूरी होगी। बैंक समय-समय पर अनक्लेम्ड खातों की सूची प्रकाशित करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे।

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