बिहार में कर्मचारियों के लिए नया आदेश, सभी जिलों में लागू

पटना। बिहार सरकार ने सरकारी कामकाज में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के सभी जिलों में अब सरकारी कर्मचारियों के लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है, जिसके तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं। इस आदेश का सीधा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों की दिनचर्या पर पड़ेगा।

कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब अनिवार्य

नए आदेश के अनुसार सभी सरकारी कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करना और फर्जी हाजिरी पर रोक लगाना है। अब किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति तभी मान्य होगी जब वह बायोमेट्रिक सिस्टम में दर्ज होगी।

बिहार में अब ऑफिस का नया समय भी तय

सरकारी कार्यालयों के संचालन समय में भी बदलाव किया गया है। अब अधिकतर कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक संचालित होंगे। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को विश्राम का समय मिलेगा। हालांकि कुछ विशेष या क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भी निर्धारित किया गया है।

महिला कर्मचारियों के लिए अलग प्रावधान

महिला कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कार्यालय समय शाम 5 बजे तक सीमित किया गया है। यह कदम कार्यस्थल पर सुरक्षा और संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सर्दियों में समय में बदलाव संभव

आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि नवंबर से फरवरी के बीच मौसम के अनुसार कार्यालय समय में आंशिक बदलाव किया जा सकता है, ताकि ठंड के मौसम में कामकाज प्रभावित न हो।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि समय पर कार्यालय न पहुंचने, अटेंडेंस में गड़बड़ी करने या ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सभी विभागों, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों (DM) और पुलिस मुख्यालय तक भेज दिया गया है।

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