केंद्र सरकार ने दी जानकारी, कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी संसद में दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल Unified Pension Scheme (UPS) में संशोधन करने या इसे किसी दूसरी पेंशन योजना से बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

सरकार के इस जवाब के बाद UPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए मौजूदा स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। पेंशन को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों के बीच अलग-अलग व्यवस्थाओं की तुलना और चर्चा होती रही है। ऐसे समय में सरकार की ओर से संसद में दिया गया यह जवाब महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संसद में सरकार ने क्या बताया?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि सरकार के पास वर्तमान में UPS में किसी तरह का बदलाव करने अथवा इसे किसी अन्य पेंशन व्यवस्था से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल UPS अपने मौजूदा प्रावधानों के तहत जारी रहेगी। हालांकि, भविष्य में नीति या नियमों में कोई बदलाव होगा या नहीं, यह सरकार के आगामी निर्णयों पर निर्भर करेगा।

1 अप्रैल 2025 से लागू हुई UPS

Unified Pension Scheme को केंद्र सरकार ने National Pension System (NPS) के तहत एक विकल्प के तौर पर पेश किया था। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक निश्चित आय उपलब्ध कराना है। UPS में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन के साथ कुछ परिस्थितियों में परिवार के लिए भी पेंशन का प्रावधान रखा गया है।

25 साल की सेवा पर 50% पेंशन

UPS की प्रमुख विशेषता इसकी सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था है। इसके तहत 25 वर्ष की सर्विस पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलने का प्रावधान है। वहीं जिन कर्मचारियों की सर्विस 25 वर्ष से कम है, लेकिन कम से कम 10 वर्ष की है, उनकी पेंशन सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को भी लाभ

UPS में कर्मचारी के निधन की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है। पात्रता और लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलने का प्रावधान है। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के परिवार की आय को लेकर एक निश्चित स्तर की वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

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