सरकारी नियमों के मुताबिक, अगर पति या पत्नी में से किसी एक को सरकारी आवास आवंटित हो जाता है और वह उसमें रह रहा है, तो उसी अवधि में दूसरे कर्मचारी को अलग से HRA का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसका उद्देश्य एक ही सरकारी आवास के आधार पर दोहरा वित्तीय लाभ रोकना है।
एक सरकारी क्वार्टर पर दो HRA नहीं
HRA कर्मचारियों को किराये के मकान से जुड़े खर्च में आर्थिक राहत देने के लिए दिया जाता है। लेकिन जब किसी कर्मचारी को सरकार की ओर से रहने के लिए आवास उपलब्ध करा दिया जाता है, तो उस अवधि के लिए किराये के मकान का भत्ता लेने का आधार खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर पति-पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं और उनमें से एक को सरकारी क्वार्टर मिला है, तो दूसरे कर्मचारी के नाम से उसी आवास या स्टेशन के लिए अलग HRA का भुगतान नहीं किया जाएगा।
पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं तो क्या होगा?
मान लीजिए पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और उनकी पोस्टिंग एक ही शहर या स्टेशन पर है। अगर पति को सरकारी आवास आवंटित हुआ और वह उसमें रह रहा है, तो पत्नी को उसी अवधि में HRA का अलग दावा करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह अगर सरकारी आवास पत्नी को मिला है, तो पति के HRA दावे पर भी संबंधित नियम लागू होंगे। इसलिए ऐसे कर्मचारियों को अपने विभाग को आवास से जुड़ी सही जानकारी देना जरूरी है।
अलग-अलग शहर में पोस्टिंग होने पर स्थिति अलग हो सकती है
अगर पति-पत्नी दोनों की तैनाती अलग-अलग शहरों में है, तो स्थिति उनकी व्यक्तिगत पोस्टिंग और आवास व्यवस्था पर निर्भर करेगी। ऐसे मामलों में प्रत्येक कर्मचारी के लिए HRA की पात्रता संबंधित स्टेशन, सरकारी आवास मिलने या न मिलने और लागू नियमों के आधार पर तय होगी। इसलिए अलग-अलग जगह पोस्टिंग वाले कर्मचारियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि दोनों को हर स्थिति में HRA मिलेगा। उन्हें अपने विभाग या संबंधित कार्यालय से लागू प्रावधानों की पुष्टि करनी चाहिए।
कर्मचारियों के HRA से संबंधित गलत क्लेम की हो सकती है रिकवरी
कर्मचारियों को HRA से संबंधित जानकारी देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी को सरकारी आवास आवंटित हो चुका है, तो उसे अपने विभाग को इसकी जानकारी देनी चाहिए। गलत जानकारी देकर या पात्रता नहीं होने के बावजूद HRA लेने पर बाद में अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी की स्थिति बन सकती है। इससे बचने के लिए कर्मचारियों को आवास आवंटन, पोस्टिंग और HRA से संबंधित सभी विवरण विभागीय रिकॉर्ड में सही रखना चाहिए।

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