किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस घोषणा के दायरे में पात्र ग्रुप C और नॉन-गजटेड ग्रुप B कर्मचारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), नियमित ग्रामीण डाक सेवक और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कैजुअल कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि, बोनस का लाभ संबंधित श्रेणी की पात्रता शर्तों के आधार पर मिलेगा।
कितनी राशि मिलेगी?
नियमित कर्मचारियों के बोनस की गणना 60 दिनों के आधार पर होगी। इसके लिए अधिकतम मासिक गणना सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। ग्रामीण डाक सेवकों के बोनस की गणना उनके टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी एलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ते के आधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। पूरे वित्त वर्ष में सेवा नहीं देने वाले पात्र GDS को आनुपातिक बोनस मिल सकता है।
कैजुअल कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान
पात्र कैजुअल कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस दिया जाएगा। इसके लिए निर्धारित सेवा अवधि और काम के दिनों से जुड़ी शर्तें पूरी करना जरूरी है। बोनस की सही राशि कर्मचारी की श्रेणी, सेवा अवधि और लागू गणना नियमों पर निर्भर करेगी। डाक विभाग के अनुसार, इस भुगतान का खर्च वित्त वर्ष 2026-27 के स्वीकृत बजट से पूरा किया जाएगा।

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