कौन-कौन UPS चुन सकता है?
वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक NPS में हैं।
फंडामेंटल रूल्स 56(j) के तहत रिटायर हुए कर्मचारी।
31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है।
मृत कर्मचारियों के वैध विवाहित जीवनसाथी, जिन्होंने कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले विकल्प का प्रयोग नहीं किया।
आखिरी तारीख क्या है?
UPS को चुनने के लिए 30 जून 2025 तक का समय है। यदि आपने इस तारीख तक UPS को नहीं चुना, तो आप स्वतः NPS में बने रहेंगे। सरकार चाहे तो इस समयसीमा को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन वर्तमान में यह अंतिम तारीख तय की गई है।
UPS के लिए आवेदन कैसे करें?
फॉर्म A2 – यदि आप 1 अप्रैल 2025 से पहले नियुक्त हुए हैं।
फॉर्म A1 – यदि आपने 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद नौकरी जॉइन की है।
आवेदन प्रक्रिया:
फॉर्म को भरकर अपने ऑफिस हेड या डीडीओ को जमा करें। फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद (Acknowledgement) मिलेगी, जिसे संभालकर रखें।
फॉर्म कहां मिलेगा?
यह फॉर्म प्रोटेक्शन CRA वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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