यूपी में बड़ा बदलाव: अब ये 'जाति प्रमाणपत्र' मान्य नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थी यदि आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं, तो उन्हें केवल अपने पिता की ओर से जारी जाति प्रमाणपत्र ही आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। पति या किसी अन्य के नाम से जारी जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।

भर्ती बोर्ड की नई गाइडलाइन:

रविवार को यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण पिता के जाति से ही होगा, न कि विवाह के बाद पति की जाति से। यह नियम 17 दिसंबर 2024 को जारी शासनादेश के अनुसार लागू किया गया है।

4543 पदों पर हो रही है भर्ती:

बोर्ड ने उपनिरीक्षक और समकक्ष पदों के लिए 4543 रिक्तियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत आवेदन की प्रक्रिया जारी है, और कई अभ्यर्थियों ने विभिन्न बिंदुओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके जवाब में बोर्ड ने सोशल मीडिया और वेबसाइट पर जरूरी दिशा-निर्देश साझा किए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

1. दस्तावेज अपलोड को लेकर स्पष्टीकरण: यदि 10वीं या 12वीं की अंकतालिका और प्रमाणपत्र अलग-अलग हैं, तो दोनों दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है। अगर एक ही दस्तावेज़ में दोनों जानकारी है, तो उसी को दोनों स्थानों पर अपलोड किया जा सकता है।

2. स्नातक डिग्री नहीं है: आवेदन के समय स्नातक की अंकतालिका अपलोड करना अनिवार्य है। यदि डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो प्रोविजनल डिग्री अपलोड की जा सकती है, लेकिन अंतिम चयन से पहले मूल डिग्री दिखाना जरूरी होगा।

3. वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR): भर्ती प्रक्रिया के लिए OTR करना अनिवार्य है। यह एक बार की प्रक्रिया है और निशुल्क है। OTR पूरा करने के बाद अगली किसी भी भर्ती में बार-बार विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

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