क्या है यह फैसला?
वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त की रात को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया कि UPS से NPS में स्विच करने की सुविधा केवल एक बार और एकतरफा (One-Time, One-Way) दी जा रही है। यानी, यदि आपने UPS को छोड़कर NPS को चुन लिया, तो भविष्य में वापस UPS में लौटने का विकल्प नहीं रहेगा।
कौन कर सकता है स्विच?
केवल वही केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने पहले UPS को चुना है, इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले तक या स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेने की स्थिति में तीन महीने पहले तक NPS में स्विच कर सकते हैं। यदि कर्मचारी इस समयावधि में निर्णय नहीं लेते, तो उन्हें स्वतः UPS में ही माना जाएगा।
किन्हें नहीं मिलेगी यह सुविधा?
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ कर्मचारियों को इस स्विचिंग विकल्प से वंचित रखा जाएगा: जिन्हें सेवा से हटाया गया, निलंबित या जबरन सेवानिवृत्त किया गया है। जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। NPS में स्विच करने के लाभ और सीमाएं
क्या होगा कर्मचारियों को लाभ:
सरकार NPS में जाने वाले कर्मचारियों के खाते में 4% अतिरिक्त योगदान देगी। कर्मचारी NPS के तहत निवेश विकल्प चुन सकते हैं, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के समय बेहतर रिटर्न मिल सकता है। NPS की पारदर्शी और मार्केट-लिंक्ड प्रकृति इसे एक लचीला विकल्प बनाती है।
क्या होगी इसके लिए सीमाएं:
एक बार NPS में आने के बाद, कर्मचारी गैर-गारंटीड पेंशन के पात्र होंगे। UPS की तरह फिक्स्ड और गारंटीड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के समय पेंशन की राशि जमा पूंजी और एन्युटी रेट पर निर्भर करेगी, जो मार्केट के उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है।
कब तक ले सकते हैं निर्णय?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 20 जुलाई 2025 तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना था। UPS और NPS के बीच अंतिम निर्णय लेने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।
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