बिहार सरकार का ऐलान: किसानों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

पटना। अक्टूबर माह में बिहार के कई जिलों में हुई अतिवृष्टि, बाढ़ और मोंथा तूफान ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इसी आधार पर अब किसानों को राहत देने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत पात्र किसानों को वित्तीय सहायता जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।

39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में भारी क्षति

प्राकृतिक आपदा का प्रभाव 12 जिलों के 39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में सबसे अधिक देखा गया। खेतों में खड़ी धान, मकई, सब्जी और अन्य फसलें व्यापक पैमाने पर बर्बाद हुईं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रभावित किसानों तक त्वरित आर्थिक सहायता पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को समय पर मदद मिले, इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है।

इन किसानों को मिलेगा आर्थिक लाभ

योजना के तहत रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान सहायता के पात्र होंगे। जिन किसानों की फसलें 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त पाई गई हैं, उन्हें अनुदान दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे किसानों को अनुदान प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हो सके।

अनुदान की दरें: सहायता राशि

कृषि मंत्री ने अनुदान की दरों की जानकारी देते हुए बताया कि असिंचित (वर्षाश्रित) फसलें: ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलें: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर, शाश्वत/बहुवर्षीय फसलें (गन्ना सहित): ₹22,500 प्रति हेक्टेयर। यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक दिया जाएगा। साथ ही राहत राशि की न्यूनतम सीमा तय की गई है असिंचित फसल: ₹1,000, सिंचित फसल: ₹2,000, बहुवर्षीय फसल: ₹2,500, इससे छोटे और सीमांत किसान भी पर्याप्त सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करें

किसान अपनी 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 तय की गई है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय पर आवेदन पूरा कर लाभ प्राप्त करें।

इन 12 जिलों को लाभ

योजना से निम्नलिखित जिलों के प्रभावित किसान लाभ उठा सकेंगे बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल।

आधिकारिक वेबसाइट:  https://dbtagriculture-bihar-gov-in

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