बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कड़ा रुख
शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि राज्य में केवल 19,186 निजी स्कूल ही मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 1,012 स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में स्कूल बिना किसी वैध मान्यता के चल रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ऐसे सभी स्कूलों को 15 दिनों के भीतर मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया है।
15 दिन की मोहलत, फिर कार्रवाई तय
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी बिना मान्यता वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा और उन्हें 15 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। अगर इस अवधि के बाद कोई स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, बंदी या अन्य प्रशासनिक कदम शामिल हो सकते हैं।
आरटीई नियमों के तहत निगरानी तेज
शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे निजी विद्यालयों की जांच करें। साथ ही जिन स्कूलों ने अभी तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम चेतावनी दी जाए ताकि वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर सकें।
जुलाई में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जांच
सरकार सिर्फ बिना मान्यता वाले स्कूलों पर ही नहीं, बल्कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर भी नजर रख रही है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाएं और नियमों के पालन की बारीकी से जांच होगी।

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