बिहार में वाहन मालिकों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दी नई खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने की प्रक्रिया को सरल और लाभकारी बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस कदम के बाद अब वाहन मालिकों को न केवल पुराने वाहनों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि नई गाड़ी खरीदने पर आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा।

क्या है नया बदलाव?

राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग से जुड़े नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद परिवहन विभाग जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे सड़क पर चलने वाले अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी।

स्क्रैपिंग पर क्या मिलेगा फायदा?

जो वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करेंगे, उन्हें एक ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र नए वाहन की खरीद के समय काम आएगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन कर में छूट का लाभ मिलेगा, जिससे नई गाड़ी खरीदना सस्ता हो जाएगा।

कितना मिलेगा टैक्स लाभ?

नए नियमों के अनुसार टैक्स छूट वाहन के प्रकार पर निर्भर करेगी:

निजी वाहनों पर लगभग 25% तक मोटर वाहन कर में छूट

परिवहन वाहनों पर करीब 15% तक छूट

कुछ पुराने BS-1 और BS-2 मानक वाले मध्यम और भारी वाहनों पर स्क्रैपिंग के बाद 50% तक छूट का प्रावधान। 

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