यूपी के किसान फसलों के लिए 31 जुलाई तक बीमा करा लें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सत्र 2025 के लिए किसानों को एक बार फिर से बड़ा मौका दिया है। प्रदेश के किसान अब 31 जुलाई 2025 तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी प्रमुख खरीफ फसलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों से आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है।

क्यों जरूरी है फसल बीमा?

कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से मौसम और प्रकृति की मेहरबानी पर निर्भर करता है। कभी सूखा, तो कभी बाढ़; कभी ओलावृष्टि, तो कभी कीट प्रकोप – ये सभी कारण किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ऐसे ही संकटों के समय किसानों की ढाल बनकर सामने आती है। इस योजना का मकसद किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई करके उनकी आय को स्थिरता देना है, जिससे वे भविष्य में खेती के प्रति आश्वस्त रह सकें और किसी भी प्राकृतिक आपदा से डरने की जरूरत न हो।

कितना देना होगा प्रीमियम?

इस योजना की खास बात यह है कि किसानों को बीमा के लिए केवल 2 प्रतिशत का नाममात्र प्रीमियम भरना होता है। बाकी का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाती हैं। इस सहयोगी व्यवस्था से किसानों को कम पैसे में अधिक बीमा कवरेज मिलता है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं।

कैसे करें आवेदन?

योजना का लाभ उठाने के लिए किसान दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं: किसान www.pmfby.gov.in पर जाकर स्वयं बीमा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। या नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

सरकार की प्रतिबद्धता

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2025 से पहले अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं और इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार हर संकट में किसानों के साथ खड़ी है और फसल बीमा योजना उसी का प्रमाण है।

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