कर्मचारी ध्यान दें: पेंशन पाने के लिए चाहिए इतनी साल की नौकरी!

नई दिल्ली। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े हैं, तो यह जानना आपके लिए जरूरी है कि आपको कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन पाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि कितने साल नौकरी करने पर पेंशन मिलेगी, पेंशन कब शुरू होती है, और क्या रिटायरमेंट से पहले भी कोई विकल्प मौजूद है। आइए इन सभी सवालों के जवाब एक-एक करके समझते हैं।

पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी है?

EPS योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी लगातार 10 साल तक EPFO के अंतर्गत नौकरी करता है, तो वह पेंशन पाने का हकदार बन जाता है। यानी यदि आपने किसी भी नियोक्ता के साथ कुल मिलाकर 10 साल तक EPS में योगदान किया है, तो 58 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद आपको मासिक पेंशन मिलने लगेगी।

फॉर्म 10D क्यों है जरूरी?

जब आप रिटायर होते हैं और चाहते हैं कि आपकी पेंशन तुरंत शुरू हो जाए, तो इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होता है। यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता; इसके लिए आपको अपने नजदीकी EPFO कार्यालय जाना होगा और दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करना होगा।

पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया क्या है?

पेंशन के लिए पात्र होने पर आपको कुछ दस्तावेज और फॉर्म जमा करने होंगे: फॉर्म 10C (यदि आपने अभी 10 साल पूरे नहीं किए हैं), कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार आधारित या नॉन-आधार आधारित), पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट (यह भविष्य में पेंशन ट्रांसफर के लिए आवश्यक होता है)

50 साल से पहले नौकरी छोड़ दी तो?

यदि आपने 50 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ दी है, तो आपको तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन, यदि आपने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो आप 58 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन पाने के पात्र होंगे। इस दौरान आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेकर भविष्य के लिए अपने पेंशन हक को सुरक्षित रख सकते हैं।

पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?

अगर आप नौकरी के बीच में ब्रेक लेते हैं और भविष्य में दोबारा किसी संस्था में काम करना चाहते हैं, तो यह सर्टिफिकेट आपकी पुरानी पेंशन योग्य सेवा को नई नौकरी से जोड़ने में मदद करता है। यह EPS की निरंतरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। 

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