क्या है समकक्षता विवाद?
अब तक की नियमावली में यह प्रावधान था कि बीईओ पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, साथ ही बीएड की डिग्री अनिवार्य थी। इसी "समकक्ष" शब्द की अस्पष्टता के चलते बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो वास्तव में अर्ह नहीं थे। परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी और भर्ती में विलंब होता रहा।
नियमावली में बड़ा संशोधन
इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसमें “समकक्ष” शब्द को पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही संशोधित नियमावली प्रभावी हो जाएगी, जिससे अब केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास स्पष्ट रूप से मान्य डिग्री और बीएड की योग्यता होगी।
134 पदों की भर्ती जल्द
शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को 134 रिक्त पदों की सूचना भेज दी है। आयोग की ओर से जल्द ही इस संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि पिछली बार BEO पदों पर भर्ती वर्ष 2019 में 309 पदों के लिए हुई थी। इसके बाद से बीईओ भर्ती रुकी रही, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार में थे।
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