दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य

नई दिल्ली। राजधानी में सरकारी कामकाज को और अनुशासित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इस फैसले का मकसद समयपालन सुनिश्चित करना और कामकाज में पारदर्शिता लाना है।

बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए हर कर्मचारी की उपस्थिति का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे यह साफ पता चल सकेगा कि कौन कर्मचारी कब दफ्तर आया और कब गया। सरकार ने संकेत दिए हैं कि देर से आने, जल्दी जाने या हाजिरी न लगाने पर कार्रवाई की जाएगी।

पुराने समय पर लौटे दफ्तर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब दफ्तरों का समय पहले जैसा ही रहेगा। पहले प्रदूषण नियंत्रण उपायों के चलते समय में बदलाव किया गया था, लेकिन अब वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

MCD दफ्तर: सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक

दिल्ली सरकार (GNCTD) दफ्तर: सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक

सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा नियम

नए आदेश के तहत छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों तक, सभी को बायोमेट्रिक मशीन से ही हाजिरी लगानी होगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारी जैसे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष भी शामिल हैं। जहां मशीनें पहले से मौजूद हैं, उन्हें सही स्थिति में चालू रखना जरूरी होगा, जबकि जिन दफ्तरों में यह सुविधा नहीं है, वहां इसे जल्द स्थापित किया जाएगा।

रोजाना और मासिक रिपोर्टिंग व्यवस्था

इस नई व्यवस्था के तहत हर दिन दोपहर 12 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। साथ ही हर महीने की समग्र रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इन रिपोर्ट्स में अधिकारियों के समय पर आने-जाने का पूरा विवरण शामिल होगा।

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