यूपी सरकार के ये सख्त नियम: 17 अप्रैल से होंगे लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वाहन चलाने वालों के लिए एक अहम बदलाव लागू होने जा रहा है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 17 अप्रैल के बाद बिना HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) वाली गाड़ियों के लिए कई जरूरी सेवाएं बंद हो सकती हैं। ऐसे में यदि आपने अभी तक अपनी गाड़ी में यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, तो समय रहते सतर्क हो जाना जरूरी है।

क्या है नया नियम?

नए प्रावधान के अनुसार, जिन वाहनों में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उनका Pollution Under Control Certificate (PUCC) जारी नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपकी गाड़ी में यह प्लेट नहीं है, तो आप प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाएंगे, जो वाहन चलाने के लिए अनिवार्य है।

HSRP प्लेट क्यों है जरूरी?

HSRP एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जिसे सुरक्षा के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसमें यूनिक कोड और होलोग्राम जैसे फीचर्स होते हैं, जिससे वाहन की पहचान आसान हो जाती है। इससे चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और अन्य अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलती है।

किन कामों पर पड़ेगा असर?

HSRP न होने की स्थिति में सिर्फ PUCC ही नहीं, बल्कि वाहन से जुड़े अन्य कामों में भी परेशानी आ सकती है। जैसे इंश्योरेंस क्लेम, गाड़ी का ट्रांसफर या अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।

कितना लग सकता है जुर्माना?

अगर आपकी गाड़ी का PUCC नहीं है, तो पहली बार करीब ₹1,000 और दोबारा उल्लंघन पर ₹2,000 तक का चालान लगाया जा सकता है। वहीं, कुछ मामलों में सख्ती के दौरान जुर्माना ₹10,000 तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा HSRP न होने पर अलग से भी जुर्माना देना पड़ सकता है, जिससे कुल खर्च और बढ़ सकता है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

HSRP नंबर प्लेट के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल www.bookmyhsrp.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी गाड़ी की जानकारी भरनी होती है और एक तय तारीख पर जाकर प्लेट लगवाई जा सकती है।

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