अब दो साल इंतजार की जरूरत नहीं
नए नियम के बाद पात्र महिला कर्मचारी पिछली प्रसूति छुट्टी खत्म होने के दो साल पूरे होने का इंतजार किए बिना अगली प्रसूति छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगी। इससे महिला कर्मचारियों के सामने आने वाली व्यावहारिक परेशानियां कम होने की उम्मीद है।
दो बार मिलती है 180 दिन की छुट्टी
नियमों के तहत महिला सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में अधिकतम दो बार प्रसूति अवकाश का लाभ मिलता है। प्रत्येक अवसर पर 180 दिन तक की छुट्टी अनुमन्य है। पहले इसमें पिछली प्रसूति छुट्टी समाप्त होने के बाद दो साल का अंतर जरूरी था, जिसे अब हटा दिया गया है।
सरकार ने जारी किया शासनादेश
इस बदलाव को लेकर वित्त विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि नियमों को मौजूदा मातृत्व लाभ प्रावधानों के अनुरूप बनाने और महिला कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया है।
इस फैसले को महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब प्रसूति अवकाश लेने के लिए उन्हें अनिवार्य दो साल की अवधि पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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