बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी राहत!

पटना। बिहार में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर सरकार ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त होने में दो वर्ष या उससे कम समय बचा है, उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। इस फैसले से सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

दो साल या कम सेवा वाले शिक्षकों का नहीं होगा तबादला

शिक्षा मंत्री के अनुसार, सरकार ऐसे शिक्षकों को उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही सेवा पूरी करने का अवसर देना चाहती है। इसलिए जिन शिक्षकों की नौकरी में दो वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका तबादला नहीं किया जाएगा। इससे उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले नए स्थान पर जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।

अपनी इच्छा से ही कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए आवेदन

सरकार ने यह भी साफ किया है कि शिक्षक स्थानांतरण नीति ऐच्छिक रहेगी। यानी किसी शिक्षक पर तबादला थोपा नहीं जाएगा। जो शिक्षक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार स्थान बदलना चाहते हैं, वही इसके लिए आवेदन करेंगे। जिन शिक्षकों को अपने मौजूदा विद्यालय में ही काम जारी रखना है, उन्हें स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन करने वाले शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया जाएगा।

शिक्षकों की सुविधा पर सरकार का जोर

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण व्यवस्था में शिक्षकों की इच्छा और उनके हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया तैयार करना है, जिसमें पारदर्शिता बनी रहे और शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

दो वर्ष या उससे कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों को तबादले से राहत देने का निर्णय खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे वे बिना स्थान परिवर्तन के अपनी बची हुई सेवा पूरी कर सकेंगे।

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