पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया, नालंदा समेत 38 जिलों के लोग पेंशन के लिए करें आवेदन

न्यूज डेस्क: पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया, नालंदा समेत 38 जिलों के लोग बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार राज्य में वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना चल रही हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं।

वृद्धजन पेंशन योजना : बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलता हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हैं। 

दिव्यांग पेंशन योजना : इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति कम से काम 40% विकलांग होना चाहिए और इसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। 

विधवा पेंशन योजना : बिहार में अगर किसी महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच हैं और उनके पति की मौत हो गई हैं तो वो महिला विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

ऐसे करें अप्लाई : अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जा कर आवेदन कर सकते हैं। या फिर अपने नजदीक के जन सेवा केंद्र पर जा कर आवेदन करें। 

आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, अगर आप विधवा हैं तो विधवा प्रमाणपत्र, दिव्यांग के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र।

कितना मिलेगा पेंशन : 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर बुजुर्गों को 400 रूपये और 80 वर्ष की आयु के बाद 500 रूपये प्रति माह पेंशन मिलेग। दिव्यांग को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा।

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