बिहार में अब बुजुर्गों को ₹1100 प्रति माह पेंशन

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) की शुरुआत की थी। अब इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दिया गया है, जो पहले ₹400 थी।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

राज्य में लाखों बुजुर्ग नागरिक हैं जिनके पास अब कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है। कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं, या फिर ऐसे परिवारों में रहते हैं जहां उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर सकें और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदक को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना जरूरी है: आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना से लाभार्थी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी नहीं हो, और ना ही सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त कर रहा हो। आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करता हो या SECC (सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना) में नाम दर्ज हो।

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

यदि आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट sspmis.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Register for MVPY" विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना जिला, ब्लॉक, और योजना का चयन करना होगा। मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), बैंक खाता विवरण आदि भरें। सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

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