यूपी में इन "कर्मचारियों" के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ नहीं ले सके थे, उन्हें अब एक और मौका दिया गया है। राज्य सरकार ने ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक OPS का विकल्प चुनने की अंतिम छूट दी है।

क्या है मामला?

वर्ष 2005 के बाद से केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को लागू कर दिया था। इसके तहत नए नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी गारंटीड पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया और उन्हें मार्केट-आधारित पेंशन प्रणाली में शामिल कर दिया गया। हालांकि, वर्षों से यह मांग उठती रही है कि जिनकी नियुक्ति पुराने विज्ञापनों के तहत हुई थी, उन्हें पुरानी योजना का लाभ मिलना चाहिए।

इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जून 2024 को एक आदेश जारी करते हुए पात्र कर्मचारियों को OPS चुनने का विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक देने की बात कही थी। इसके अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी को 31 मार्च 2025 तक OPS से संबंधित आदेश जारी करने थे। लेकिन कई कर्मचारी समय रहते विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके या नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से आदेश जारी नहीं हो सके।

अब क्या हुआ है?

राज्य सरकार ने एक संवेदनशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारियों को एक अंतिम मौका देने का निर्णय लिया है। अब: OPS का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 रखी गई है। संबंधित NPS खाता 28 फरवरी 2026 तक बंद किया जा सकेगा।

कौन होंगे लाभार्थी?

यह विकल्प उन्हीं कर्मचारियों के लिए मान्य है, जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई थी, लेकिन उनकी सेवा जॉइनिंग या आदेश किसी कारण से बाद में हुआ था। यानी सेवा में आने की तिथि चाहे बाद की हो, यदि विज्ञापन पुरानी तारीख का है, तो वह कर्मचारी पात्र होगा।

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