पिछली व्यवस्था में क्या था?
2006 में लागू हुई पुरानी व्यवस्था के तहत सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दी जाती थी, जिससे अधिकतम 10,000 रुपये की बचत हो पाती थी। उस समय की संपत्ति दरों के लिहाज से यह व्यवस्था उपयुक्त मानी जाती थी, लेकिन बीते दो दशकों में जमीन और मकानों की कीमतों में कई गुना वृद्धि हो चुकी है।
अब क्या बदला है?
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में इस सीमा को सीधे 10 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके तहत महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट मिलेगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव (स्टांप एवं पंजीयन) अमित गुप्ता द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जो बुधवार (23 जुलाई) से प्रभावी हो गई है।
महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा?
अब महिलाएं यदि एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती हैं, तो उन्हें स्टांप ड्यूटी में एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इससे पहले अधिकतम छूट 10 हजार रुपये थी। यह छूट केवल महिला खरीदारों को ही दी जाएगी। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
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