1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा विशेष अभियान
आपको बता दें की इस विशेष अभियान की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से होगी, और यह 1 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस एक महीने की अवधि में सभी पात्र मतदाता, जिनका नाम सूची में नहीं है, अपने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बीएलओ घर-घर जाकर लेंगे आवेदन
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, विशेष रूप से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा के लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) खुद उनके घर-घर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।
विशेष कैंप: सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
इस अवधि के दौरान हर दिन विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इन कैंपों में लोग जाकर अपना नाम जोड़ सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं या कोई आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आयोग ने कुछ निर्धारित फॉर्म निर्धारित किए हैं:
फॉर्म-6: नया नाम जोड़ने के लिए
फॉर्म-7: आपत्ति दर्ज करने या गलत नाम हटाने के लिए
फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य जानकारी में संशोधन के लिए
Form Ex-ER D: बिहार से बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए
इन फॉर्मों के साथ प्रमाण-पत्र (आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उम्र प्रमाण आदि) देना अनिवार्य होगा।
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